सिंगल विंडो सिस्टम से प्रदेश में औद्योगिक विकास की राह हुई आसान : विभिन्न विभागों की 43 सेवाओं को किया गया ऑनलाईन

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने की राह को आसान बना दिया है। उद्योग विभाग के द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों की 43 सेवाओं को ऑनलाईन किया गया है। इसके अतिरिक्त 30 अन्य सेवाओं को भी सिंगल विंडो सिस्टम से समायोजित किया जा रहा है। इन सभी 43 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान ऑनलाईन करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति, पंजीयन आदि ऑनलाईन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है, “उद्यम आकांक्षा” के तहत छत्तीसगढ़ में निवेश के इच्छुक निवेशकों का ऑनलाईन पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निवेशकों का पंजीयन स्वप्रमाणन के आधार पर किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 55 हजार से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां, अनुमति, प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां, अनुमति, प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है।

 

वर्ष 2020 में “ईज ऑफ डूईंग बिजनेस“ के तहत 305 सुधार बिन्दुओं की सूची जारी की गई है, जो कि राज्य के 23 विभागों एवं संस्थानों से सम्बंधित है। उद्योग से संबंधित सभी शंकाओ के समाधान करने हेतु विशेष टोल फ्री नंबर-1800 233 3943 विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है तथा समस्याओं के निराकरण हेतु Grievance redressal प्रणाली विकसित की गई है। सीएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि जीआईएस पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान की गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस-पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी जीआईएस पर आधारित नक्शे में देख सकते हैं।

औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है। सरकारी खरीद में पारदर्शिता व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु ई-मानक पोर्टल प्रारंभ किया गया है। सूचना की सुलभता एवं पारदर्शिता हेतु विभाग की एकल खिड़की प्रणाली में पब्लिक डोमेन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है। जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।


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