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बेमेतरा : होली पर्व को लेकर नई गाईडलाइन जारी : कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन सख्त
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण हेतु आम जनता को आगामी होली त्यौहार के दौरान और भी अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इस हेतु निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते हैः-सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/सार्वजनिक सभा-धार्मिक/सामाजिक/राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे। किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा। शादि/अंत्योष्ठि/दशगात्र में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के स्पोर्ट्स/खेलकूद/इवेंट्स के कार्यक्रम/आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। होटल/रेस्टोरेंट/मैरिज पैलेस/क्लब/काॅलोनी एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित एवं नये कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति अनिवार्य होगी। सभी प्रकार की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी की जावेगी। यह आदेश सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में 24 मार्च से 10 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील रहेगा।
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