फर्जी दस्तावेज बनाकर निगम की कीमती जमीन का करोड़ों में सौदा, पांच आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज

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भिलाई. निगम की कीमती जमीन को फर्जी दस्तावेज के जरिए बेचने का सौदा करने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस ने पहले अपराध दर्ज करने में टाल मटोल किया तब फरियादी आपापुरा निवासी सुनील जैन ने न्यायालय में परिवाद पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डीके गिलहरे ने दुर्ग पुलिस को जमीन बिक्री करने वाले 5 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने का आदेश दिया।कोर्ट के आदेश के बाद दुर्ग पुलिस ने आरोपी प्रदीप खंडेलवाल, नागेन्द्र मिश्रा,शरद कुमार मिश्रा,अशरफ तवर और स्टाम्प वेंडर नितिन अग्रवाल के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471,120 बी के तहत जुर्म दर्ज किया है।पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बताया कि आपापुरा निवासी सुनील जैन (52 वर्ष) ने पहले पुलिस थाने में आरोपी लोटस तालपुरी निवासी प्रदीप खंडेलवाल (58 वर्ष)शिवाजी नगर वार्ड-8 निवासी नागेन्द्र मिश्रा (54 वर्ष) और उसका बेटा शरद मिश्रा (28 वर्ष) कैंप-2 इंदिरा नगर निवासी अशरफ तंवर (30 वर्ष) और दुर्ग गुप्ता काम्प्लेक्स निवासी स्टांप वेंडर नितिन अग्रवाल (44 वर्ष) के खिलाफ शिकायत की है।आरोपियों ने मिलकर निगम की जमीन के उसके पास फर्जी तरीके से बेचे दिया। जिसका फर्जी दस्तावेज बनाकर कुटरचित कर धोखाधड़ी की है।न्यायलय के आदेश के बाद पांचों आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।
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