बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज करते हुए उस पर अदालत का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया।इसके एवज में उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निस्तारण करने से यह अपील जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी। 

उच्च न्यायालय ने इसकी याचिका का सहमति के आधार पर निस्तारण कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मामले पर कुछ समय सुनवाई के बाद राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने संयुक्त रूप से आग्रह किया कि अपील का सहमति के आधार पर निपटारा किया जाए।


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