रिश्वत के रूप में रेप पीड़िता की "अस्मत "मांगने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी सेवा से बर्खास्त

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राजस्थान सरकार ने रिश्वत के रूप में परिवादी महिला से उसकी "अस्मत" मांगने के आरोपी एवं पूर्व आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा को शुक्रवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने बोहरा को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। उल्लेखनीय है कि बोहरा को 20 मार्च को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गयी थी।

गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर पुलिस आयुक्तालय की महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त (पुलिस उप अधीक्षक)कैलाश बोहरा को रिश्वत के रूप में अस्मत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परिवादी महिला ने शिकायत दी थी कि उसके द्वारा दर्ज कराये गये बलात्कार सहित तीन प्रकरणों की जांच बोहरा द्वारा की जा रही है और परिवादी के अनुसार बोहरा ने उसके पक्ष में कार्रवाई के लिए पैसे मांगे और अन्तत: रिश्वत के रूप में उसकी 'अस्मत' की मांग की ।


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