झारखंड में सख्त कोरोना गाइडलाइन- स्कूल, जिम, पार्क सब बंद

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झारखंड में सख्त कोरोना गाइडलाइन- स्कूल, जिम, पार्क सब बंद

झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र सरकार ने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसकी जानकारी दी। ये नियम 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। 

सरकार के निर्णयों में क्या क्या हैं? 

● राज्य में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। हालाँकि परीक्षाएं चलती रहेंगी।

● सभी स्वीमिंग पूल, जिम और पार्कों को बंद कर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

● रविवार को सभी दुकानें और बाज़ार बंद रखे जाएँगे।सामान्य दिनों में भी दुकानें और मॉल्स रात आठ बजे के बाद नहीं खुलेंगी।

● खानों की होम डिलिवरी करने वाले रेस्टोरेंट को सिर्फ़ होम डिलिवरी के लिए खोले रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही टेकहोम सेवा भी जारी रहेंगी।

● सभी तरह के धार्मिक या अन्य जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिरों में भी क्षमता से आधे भक्तों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी।

● रेस्टोरेंट और बार अपनी 50 प्रतिशत क्षमता पर ही चलाए जा सकेंगे।

● इस फ़ैसले के मुताबिक शादी में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी गई है।

● अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की इजाज़त होगी।

● सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।हालाँकि, खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाज़त है।

● सरकारी दफ़्तरों, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी, ऑटोरिक्शा समेत सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करना होगा।


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