10 दिनों का टोटल लॉकडाउन ,दूध के लिए सुबह - शाम दो घंटे का समय, सरकारी वाहन, ATM, मेडिकल इमरेजेंसी को छूट,किराना-सब्जी दुकानें भी बंद

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रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण शुक्रवार 9अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस में 10 दिन के लॉकडाउन लागू किया गया है,लॉकडाउन के सम्बंध में कलेक्टर ने जानकारी और दिशा- निर्देश जारी किया है,शाम 4 बजे कलेक्टर कारोबारियों के साथ बैठक करके गाइड लाइन जारी की है।

यह लॉकडाउन पिछली बार से भी अधिक सख्त होगा। लॉकडाउन में सरकारी वाहन,एटीएम और मेडिकल इमरेजेंसी को छूट रहेगी, दूध के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से दो घंटे की छूट मिलेगी। वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों और कोविड जांच के लिए जाने वालों को छूट मिलेगी।इसके लिए मान्य परिचय पत्र साथ रखना होगा।

इसके अलावा किराना-सब्जी दुकानें भी बंद रहेंगी,लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, रायपुर कलेक्टर ने किया निर्देश जारी, लॉकडाउन में शराब दुकानें भी बंद रहेंगी, शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे, लॉकडाउन की अवधि में सभी बैंक बंद रहेंगे,फ़ैक्ट्री का संचालन मजदूरों को कैम्पस में रखकर कर सकेंगे,  

सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में जाने वाले छात्रों को छूट रहेगी, अस्पताल खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। लेकिन सिर्फ मेडिकल इमरेजेंसी और मीडिया कर्मियों शासकीय सेवा में लगे वाहनों को ​ही पेट्रोल मिलेगा।


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