महाराष्ट्र: बुधवार रात आठ बजे से पूरे राज्य में लागू होगी धारा 144

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महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बुधवार रात आठ बजे से राज्य में कड़ी पाबंदियां लागू की जाएंगी। 

उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जा रही है। 

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसे लॉकडाउन नहीं कहूंगा। 

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनिवार्य सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन और बस सेवाएं जारी रखी जाएंगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया से जुड़ी वित्तीय संस्थाएं खुल रहेंगी। निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी। होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन होम डिलेवरी और टेक अवे को इजाजत रहेगी। 

सभी पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, प्राइवेट कोचिंग क्लास,सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर एक मई,सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे। 

सिनेमा हॉल,थिएटर,ऑडिटोरियम, एम्यूजमेंट पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगी,फिल्मों, विज्ञापनों और टेलीविजन की शूटिंग बंद रहेगी। 

सभी दुकानें,शॉपिंग सेंटर, गैर अनिवार्य सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान 14 अप्रैल रात आठ बजे से एक मई, सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे।


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