राजस्थान: शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू, शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे

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राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 14 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्र में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी शैक्षणिक,कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज़ बंद रहेंगी। दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, जबकि आठवीं, नौवीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। मेडिकल,नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन कार्य जारी रहेगा और सभी निजी आयोजन में अधिकतम 50 लोग एकत्रित हो सकते हैं। हालांकि, विवाह के लिए एसडीएम कार्यालय से पहले अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक, राजनैतिक, खेल कूद सम्बंधी,मनोरंजन,शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस,त्योहार की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंगपूल,थियेटर,मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं सार्वजनिक स्थान बंद होंगे, जिन सरकारी और निजी कार्यालयों में 100 से अधिक कर्मचारी हैं,वहां सिर्फ़ 50 फीसदी ही आएंगे। कार्य स्थल पर पॉजिटिव या संभावित संक्रमण पर कार्यालय कक्ष 72 घंटे के लिए बंद रहेगा। मास्क पहने बिना ग्राहकों को सामान देने वाले दुकानदारों की दुकान 72 घण्टे के लिए सील कर दी जाएगी। रिक्शा चालक दो सवारी बैठा सकते हैं। चार पहिया वाहन में आरटीओ क्षमता के 50 प्रतिशत और बस में भी पचास प्रतिशत सवारी ही बैठाई जा सकती हैं। राज्य में आने से पहले 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगिटिव दिखाना अनिवार्य होगा, रिपोर्ट नहीं होने पर 15 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घण्टे में रिकॉर्ड 6200 पॉज़िटिव केस और 29 मौत हुई हैं। राज्य में 30 प्रतिशत संक्रमण के मामले और मौत मौत ग्रामीण क्षेत्र से दर्ज की जा रही हैं. जबकि 60 प्रतिशत मामले 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों में मिल रहे हैं।
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