केन्द्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- भीड़ पर पाबंदी से संबंधित डीडीएमए की अधिसूचना सभी धर्मों पर लागू होती है

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केन्द्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल कर कहा है कि कोविड- 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी तरह के समागम पर पाबंदी लगाने वाली डीडीएमए की अधिसूचना सभी धर्मों पर लागू होती है। हालांकि,रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है, या नहीं।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अधिसूचना के अनुसार राजधानी में सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है,या नहीं।अदालत ने कहा कि आपने रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि अन्य धार्मिक स्थल बंद हैं, या खुले हुए हैं। हमें पता चला है कि (दिल्ली में) अधिकतर धार्मिक स्थल खुले हुए हैं।


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