रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने पर लग सकता है 500 रुपये तक का ज़ुर्माना

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रेलवे ने शनिवार को जारी एक आदेश में कहा है कि रेलवे परिसरों और ट्रेन में मास्क न पहनने पर 500 रुपये तक का ज़ुर्माना लगाया जाएगा। इस आदेश के अनुसार, अब से मास्क न पहनना रेलवे कानून के लिहाज़ से अपराध माना जाएगा। रेलवे अभी तक मास्क पहनने को ज़रूरी बनाने की बजाय लोगों को केवल ऐसा करने की सलाह देती थी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले छह महीने के लिए लागू हो जाएगा। बाद में इस बारे में और दिशानिर्देश दिए जाएंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय रेल मंत्रालय भी कई कदम उठाए हैं। रेलवे की ओर से आए इस आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस के फ़ैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनने का आदेश कई दिशानिर्देशों में से एक है। 11 मई, 2020 को रेलवे के संचालन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया यानी एसओपी लाई गई थी। इसमें प्रवेश करते वक़्त और यात्रा के दौरान मास्क पहनने या अपना चेहरा ढंके रखने की सलाह दी गई थी। रेलवे के मुता​बिक़, मास्क के ज़रूरी इस्तेमाल और ज़ुर्माने के प्रावधान को अब से भारतीय रेलवे (रेलवे परिसरों में सफ़ाई प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत लिस्टेड कर दिया जाएगा। इसमें रेलवे परिसरों में थूकने पर ज़ुर्माना लिए जाने का भी प्रावधान है। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए रेलवे परिसरों में थूकने और मास्क न पहनने जैसी गतिवि​धियों पर लगाम लगाना ज़रूरी है। ताकि गंदगी और बीमार बनाने वाले हालातों से लड़ा जा सके।
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