पश्चिम बंगाल में रोड शो पर चुनाव आयोग ने लगाई पाबंदी

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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो पर पाबंदी लगा दी है।यह पाबंदी 22 अप्रैल शाम सात बजे से ही लागू कर दी गई है। 

चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी पार्टी ने आयोग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है इसलिए मजबूर होकर चुनाव आयोग यह क़दम उठा रहा है। 

नए आदेश के अनुसार किसी भी पार्टी को रोड शो, बाइक शो या किसी भी तरह के चुनावी शो की इजाज़त नहीं दी जाएगी।अगर किसी को पहले ही इसकी इजाज़त दी जा चुकी है तो भी उस आदेश को रद्द कर दिया जाता है। 

किसी भी पार्टी को पब्लिक मीटिंग करने की इजाज़त होगी जिनमें अधिकतम 500 लोग शामिल हो सकेंगे लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि मीटिंग के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना नियमों का पालन किया जा सके। 

आयोग ने पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में चुनाव कराने का फ़ैसला किया था। छह चरणों के लिए वोट डाले जा चुके हैं और अभी दो और चरणों के लिए वोट डाले जाएंगे।

आठवां और आख़िरी चरण 29 अप्रैल को होगा और दो मई को वोटों की गिनती की जाएगी।


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