Whatsapp पर दूसरो के द्वारा भेजे गए आपत्तिजनक पोस्ट पर ग्रुप एडमिन को नहीं दी जा सकती सजा : बॉम्बे हाईकोर्ट

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मुंबई। बॉम्‍बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन पर किसी दूसरे मेंबर की तरफ से भेजे गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। 

न्यायमूर्ति जेड हक और न्यायमूर्ति एबी बोरकर की पीठ ने कहा कि वॉट्सऐप के एडमिनिस्ट्रेटर के पास केवल ग्रुप के सदस्यों को जोड़ने या हटाने का अधिकार होता है। ग्रुप में डाले गए किसी पोस्ट या विषयवस्तु को नियंत्रित करने या रोकने की क्षमता नहीं होती है। 

अदालत ने एक वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। गोंदिया जिले के तरोने ने अपने खिलाफ 2016 में धारा 354-ए (1) (4), 509 और 107 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 के तहत दर्ज मामलों को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए पीठ ने यह फैसला सुनाया।


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