Breaking: दिल्ली में अब CM केजरीवाल की नहीं LG की चलेगी, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन

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दिल्ली कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ा दी है। अब ऐसा कहा जा सकता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा, क्योंकि बगैर एलजी के मंजूरी के कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा GNCT Act यानी राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है। 

 

अधिसूचना में कहा गया कि संसोधित अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है की अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। इसके मुताबिक, दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा और शहर की सरकार को किसी भी कार्यकारी कदम से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी होगी। लोकसभा में इस विधेयक को 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित किया गया था।


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