इस गाइडलाइन का पालन किए बिना नहीं कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश, टेस्ट रिपोर्ट हुआ अनिवार्य

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रायपुर। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही बोर्डिंग पास दिया जायेगा और यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यदि निगेटिव रिपोर्ट के बिना बोर्डिंग पास जारी हुआ, तो रायपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी होगी। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 मई 2021 से लागू होगी।


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