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सीएम बघेल ने कोरोना दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र
29 Apr 2021
, by: Vikash Kumar
सीएम बघेल ने कोरोना दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। जिसमे आग्रह करते हुए लिखा है की कोरोना संक्रमण के इलाज में आने वाली दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित करने की मांग की है।
भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि रेमिडिसविर इंजेक्शन, आइवर मेक्टिन टेबलेट, टोसीलीजुमब इंजेक्शन, फेविपिरावीर कैप्सूल, एनोकसापारिन इंजेक्शन और डेक्सामेथासोन टैबलेट एवं इंजेक्शन को अधिसूचित की जाए, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मदद मिल सकेगा।
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