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छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल को जिला न्यायालय से मिली बड़ी राहत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल को जिला न्यायालय बिलासपुर से बड़ी राहत मिल गई है। न्यायालय ने चंदेल के ऊपर लगे आरोपों को निराधार मानते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।
हाई कोर्ट के निलंबित अधिवक्ता संतोष पांडेय ने स्टेट बार के पूर्व चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल, सचिव अमित वर्मा व अन्य के खिलाफ अपनी बहाली के नाम पर रकम उगाही का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट चकरभाठा थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। संतोष पांडेय ने अपने आरोप में कहा है कि किसी के द्वारा उनके खिलाफ स्टेट बार मे शिकायत की गई थी।
इस शिकायत को आधार बनाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इधर निलबंन से बहाली के नाम पर रकम करने की मांग करने के आरोप लगाए। इस संबंध में उन्होंने आडियो-वीडियो रिकार्ड किया है, जिसे बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इधर चंदेल ने भी संतोष पर षडयंत्र कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लागते हुए थाने में शिकायत की है।
साथ ही उन्होंने षडयंत्र कर कूटरचना व धोखाधड़ी करने का रिपोर्ट दर्ज करई है। उनकी रिपोर्ट पर भी पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। कुछ दिन पहले चंदेल ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद चंदेल ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की।
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