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हाईकोर्ट ने छ.ग. शासन की टीकाकरण निति पर उठाए सवाल...
अमित जोगी व अन्य ने दायर की थी जनहित याचिका..
छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 से 44 वर्ष वालों का टीकाकरण शुरू किया गया जिसमें सबसे पहले अंत्योदय कार्ड धारकों उसके बाद बिपील और अंत में एपिएल कार्ड धारकों को टीकाकरण करने की इस नीति पर क्रियान्वयन शुरू किया गया।
प्रदेश की इस टीकाकरण नीति को टिकाकरण का आरक्षण मान अमित जोगी एवं अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया। याचिका में सभी वर्ग को समान मान कर टिकाकरण करने की अपील की गई थी।
उच्च न्यायालय ने टीकाकरण आरक्षण पर सुनवाई करते हुए टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया है। न्यायालय का मानना है कि जब बिमारी अमीरी-गरीबी देख कर नहीं आती तो सरकार ने आरक्षण कैसे कर दिया। सरकार को नई निती के साथ टिकाकरण करने की बात कही जिसमें अन्तोदय कार्ड धारकों, बिपीएल, एवं एपीएल कार्ड धारकों के लिए टिको का कोटा निर्धारित करे।
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