उच्च न्यायालय ने बंद पड़े 150 बिस्तरों वाले निजी अस्पताल को नहीं खोलने के तर्क पर उठाया सवाल

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवालिया प्रक्रिया की वजह से बंद 150 बिस्तरों वाले मल्टी स्पैश्यिलिटी अस्पताल का इस्तेमाल नहीं करने के दिल्ली सरकार के तर्क पर बृहस्पतिवार को सवाल उठाया जबकि इस अस्पताल की स्थापना करने वाले डॉक्टर ने इसके लिये अपनी मेडिकल टीम भेजने की पेशकश भी की है। उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार से लीक से हटकर सोचने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि हम सामान्य परिस्थिति में नहीं है और राष्ट्रीय राजधानी में मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है।
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