उच्च न्यायालय ने दिया आदेश, अब राज्य में इन हितग्राहियों को एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण

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रायपुर : छत्तीसगढ़ में 18 + वालों के वैक्सीनेशन पर चल रही केस में आज बिलासपुर उच्च न्यायालय का अन्तरिम आदेश सामने आया है। हाई कोर्ट ने कोविड 19 की भयावहता को देखते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति की अनुशंसा आने में वक्त लगने की संभावना है इस स्थिति में, राज्य के अंत्योदय, बी पी एल और ए पी एल श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण किया जाए। यह उच्च न्यायालय का अन्तरिम आदेश है।


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