कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए छ. ग. शासन ने उठाया सख्त कदम, निर्देश हुआ जारी

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छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाया गया है। प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश आज जारी किया गया है। 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सामाजिक, धार्मिक पूर्णत प्रतिबंध होंगे एवं शादियों में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा और अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। वही सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

निर्देश में यह भी कहा गया है की धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। 

निर्देश दिया गया की कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आईसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संक्रमण आगे न फैले।


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