शादियों में केवल 10 व्यक्ति ही हो सकेंगे उपस्थित, अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर होगी कड़ी कार्यवाही

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मुंगेेली : नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिपे्रक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु शादियों में केवल 10 व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे। शादियों में प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर भी प्रतिबंध रहेगा। अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस एल्मा ने जिले के सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। जारी निर्देश में कहा गया है कि धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, सामाज प्रमुखों से अपील की जाएं कि वे, लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़-भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप करने के लिए प्रोत्साहित करेें। इसी तरह वैवाहिक एवं मृत्यु संबंधी कार्यक्रम हेतु अनुविभागीय अधिकारी अपने अनुभाग में सभी सरपंच, एवं समाज प्रमुखों की बैठक आयोजित करें। बैठक में बताया जाएं कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण प्रसार को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक कार्यक्रम में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल होंगे। इससे अधिक व्यक्तियों की संख्या को किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के प्रोटोकाल के तहत मास्क पहनना, शारीरिक दूरी एवं हाथ धोना या सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्रोटोकाल का पालन करने की समझाईश दी जाएं।

जारी निर्देश में कहा गया है कि कार्यक्रम में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, पटवारी, रोजगार सहायक एवं सचिव की नामजद ड्यूटी लगाई जाएं। यदि उक्त कार्यक्रम में उपस्थिति तय सीमा से अधिक होगी तो संबंधित सरपंच, सचिव, कोटवार, पटवारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और उनके विरूद्ध कड़ी दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार शादी और मृत्यु भोज हेतु अनुमति प्रदाय किये गये निर्धारित संख्या से अधिक उपस्थिति होने पर आदेश का उल्लंघन मनाते हुए संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी अथवा राजस्व निरीक्षक आदि- पुलिस एसएचओ, बीट प्रभारी संबंधित अधिकारी और शासकीय सेवक के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह तय संख्या से अधिक संख्या होने पर संबंधित आवेदनकर्ता व्यक्ति के विरूद्ध भी नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।  

 

अनुमति आवेदन के समय लिखित में देना होगा 10 व्यक्तियों केे नाम एवं पते

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शादियों की अनुमति आवेदन के समय अनुमति लेने वाले व्यक्तियों से लिखित में 10 व्यक्तियों के नाम पते एवं मोबाईल नंबर लिखवाकर ही अनुमति दी जाएं। अगर पूर्व में जानकारी के बिना अनुमति दी गई हो तो अब 10 व्यक्तियों की नाम, पते, मोबाईल नंबर प्राप्त की जाएं। इसी तरह विवाह में आने वाले वाहनों की नियमानुसार अनुमति दी जाएं। जिसमे सभी कोविड-19 के नियमों का पालन शर्त शामिल हो। उन्होने जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने अनुमति की सूची नाम, ग्राम तथा तिथि सहित विकास खण्ड वार कलेक्टर कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये है।


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