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कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 करोड़ तक मुआवजा देने पर पुनर्विचार करने का दिया निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से हुई मौतों पर राज्य सरकार की तरफ से घोषित मुआवजे को नाकाफी बताया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और सरकार से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को एक-एक करोड़ मुआवजा देने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अध्यापकों, शिक्षामित्रों को जबरन चुनावी टास्क पर लगाया गया, जिससे लोगों की मौत हुई. जबकि उनको दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं है।
यूपी सरकार ने इससे पहले हाईकोर्ट को बताया था कि वह मारे गए कर्मचारियों को 35 लाख रुपये दे रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह राशि बहुत कम है। इसे कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार व आयोग से पूर्व में घोषित मुआवजे की राशि को वापस लेने को कहा है।
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