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कोरबा जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान, कहा - अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में शामिल होने पर रखना होगा कोविड रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरें
कोरबा जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर चल रहे खबरें पर संज्ञान लिया है कोरबा जिले में भर्ती कोर्ट संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शादी ब्याह दाह संस्कार जैसे कार्यक्रमों में केवल 10 लोगों की उपस्थिति रहने की अनुमति दी है।
कुछ सोशल मीडिया माध्यमों में इस आदेश से संबंधित भ्रामक खबरें प्रसारित होना प्रशासन के संज्ञान में आया है। अंतेष्टि में भी शामिल होने वाले लोगों को दो दिन पहले की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट रखने का हवाला देते हुए भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही है। इन खबरों को तत्काल संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन ने जनहित में संशोधित और स्पष्ट व्याख्यायुक्त आदेश भी जारी कर दिया है।
जिला प्रशासन द्वारा संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है विवाह में केवल 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।शादी के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति भी आयोजकों को प्राप्त करनी होगी। अनुमति आवेदन में वर-वधू से लेकर दोनो पक्ष से शामिल होने वाले परिजनों के नाम, पता, पहचान पत्र के साथ सभी की दो दिन पहले की कोरोना नेगेटिव जाँचरिपोर्ट होने पर ही एसडीएम द्वारा विवाह की अनुमति दी जाएगी।अनुमति पत्र और नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों की सूची तहसीलदार और थाना प्रभारी को भी भेजी जाएगी। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी केवल 10 लोगों को ही अनुमति होगी परंतु इन 10 लोगों को दो दिन पहले की कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ रखने की बाध्यता नहीं रहेगी।
सभी समाज प्रमुखों से भी ऐसे सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों को बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं करने और जहां तक संभव हो ऐसे आयोजनों को अगले 15 दिनों के लिए स्थगित रखने की भी अपील की गई है।
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