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छत्तीसगढ़ शासन ने मितव्ययता बरतने का लिया निर्णय, एरियर्श और वेतनवृद्धि पर नही लगेगी रोक, आदेश जारी
कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय व्यय में गत वर्ष की तरह ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी मितव्ययता बरतने का निर्णय लिया है। परंतु इस दौरान न तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों के साथ जो भर्ती प्रक्रिया जारी है। उस पर कोई रोक नही होगी। इसी तरह पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप मिलने वाले एरियर्श और वेतनवृद्धि पर कोई रोक नही लगायी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बीते 26 अप्रैल को सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के संबंध में आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि गत वर्ष जारी मूल मितव्ययिता निर्देश 12/2020 की कंडिका-2.1 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये थे। इसे बाद में वित्त निर्देश 13/2020 द्वारा शिथिल करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे प्रकरणों में जहां भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, भर्ती प्रकिया जारी रखी जा सकती है किन्तु नियुक्त आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए। उक्त निर्देश का संदर्भ इस वर्ष जारी मितव्ययिता निर्देश में भी दिया गया है अतः यह शिथिलीकरण निर्देश इस वर्ष भी प्रभावशील रहेगा।
इसी तरह गत वर्ष जारी मूल मितव्ययिता निर्देश 12/2020 की कंडिका 2.2 में पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप एरियर्श की राशि वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलम्बित रखे जाने के निर्देश थे। इसे बाद में वित्त निर्देश 18/2020 के द्वारा आंशिक रूप से शिथिल करते हुए पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के फलस्वरूप देय एरियर्श की राशि एकमुश्त नगद रूप से सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों में शासकीय सेवक अथवा उनके परिवार, जैसी स्थिति हो को दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस निर्देश का संदर्भ इस वर्ष जारी मितव्ययिता आदेश दिनांक 26.04.2021 में भी दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि यह शिथिलीकरण आदेश इस वर्ष भी प्रभावशील है तथा पदोन्नति-क्रमोन्नति पर कोई रोक नही लगाई गयी है।
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गत वर्ष जारी मूल मितव्ययिता निर्देश 12/2020 की कंडिका-2.9 में 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी वर्ष तक विलम्बित रखे जाने के निर्देश जारी किये गय थे, जिसे बाद में वित्त निर्देश 19/2020 के माध्यम से शिथिल किया गया था। चूंकि गत वर्ष जारी निर्देश में विशिष्ट दिनांक को देय वेतन वृद्धि विलम्बित रखने के निर्देश थे, जिन्हें बाद में शिथिल किया गया है। अतः इस वर्ष जारी मितव्ययिता आदेश में 01 जुलाई 2021 एवं 01 जनवरी 2022 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने या विलम्बित रखने के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
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