सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने लॉकडाउन आदेश में संशोधित करते हुए दी जिले में दी यह राहत

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सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आदेश जारी कर 31 मई तक जिले में लॉकडाउन घोषित किया है। लॉकडाउन आदेश में संशोधित करते हुए को-माॅर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैकिंग सिद्धान्त अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ 11:00 बजे से दोपहर 2ः00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की है।

जिलाधीश ने उक्त समयवधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ एक-एक करके आम जनता को प्रवेश देंगे तथा ग्राहकों के लिए बैंक के बाहर छाया (सेड) एवं पानी की व्यवस्था करने निर्देश जारी किया है।


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