बैंक में एफडी कराने वालों के लिए बड़ी खबर- जून में जमा नहीं किया ये फॉर्म तो होगा बड़ा नुकसान

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केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पर्सनल ITR के लिए डेडलाइन 2 महीने और कंपनियों या पार्टनरशिप फर्म के लिए डेडलाइन एक महीना बढ़ा दिया है।

बात करें अगर एफडी में पैसा लगाने वालों के लिए उन्हें 30 जून या उससे पहले 15G और 15H सब्मिट करना होगा।सीबीडीटी के नए नो​टिफिकेशन के मुताबिक, इसकी डेडलाइन में बदलाव नहीं किया गया है। यह फॉर्म भर कर बैंक में जमा करना होता है। नहीं तो बैंक पैसे काट लेता है।


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