रायगढ़ कलेक्टर ने जिंदल और संजीवनी अस्पताल पर लगाया 50-50 हजार जुर्माना

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शासन के निर्देशानुसार पंजीकृत निजी कोविड चिकित्सालयों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों को डॉ.खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदाय किया जाना है। लेकिन जिंदल हॉस्पिटल एवं संजीवनी नर्सिंग होम रायगढ़ द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

कलेक्टर श्री भीम सिंह ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए उक्त दोनों अस्पतालों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कोविड प्रबंधन हेतु आयोजित बैठकों में सभी निजी कोविड अस्पताल संचालकों को डॉ.खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ देने के निर्देश दिए थे और लाभ नही देने की स्थिति में कार्यवाही की बात कही थी। गत दिनों आयोजित बैठक में उन्होंने सीएमएचओ को अस्पतालों की जानकारी वेरीफाई करने और जिन अस्पतालों में शासन के निर्देशों के अनुरूप हितग्राहियों को लाभ नही दिया जा रहा है उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में योजना अंतर्गत लाभान्वित मरीजों की जानकारी तैयार की गयी। जिसमें पाया गया कि जिंदल हॉस्पिटल और संजीवनी नर्सिंग होम में निर्देशानुसार पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नही दिया गया। जिसके लिए उन पर यह जुर्माना लगाया गया है।


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