कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्‍चों के मामले को स्‍वत: संज्ञान लिया, राज्‍यों को तुरंत राहत देने का दिया निर्देश

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 सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए बच्‍चों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उन बच्‍चों को तत्काल राहत प्रदान करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना महामारी ने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो माता-पिता की मौत से अनाथ हो गए हैं।

न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने सभी जिलाधिकारियों को शनिवार शाम तक उन बच्‍चों की पहचान करने को कहा जो मार्च 2020 के बाद से अनाथ हुए हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने उन बच्‍चों की जानकारियां एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की याचिका पर आया है। 

याचिका में राज्य सरकारों द्वारा अनाथ बच्चों की पहचान करने और उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है।


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