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छत्तीसगढ के इन दो जिलों के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले उन गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने देश की नागरिकता कानून-1955 और उसके तहत 2009 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत इस निर्देश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत इन गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है।
छत्तीसगढ़ के 2 जिले दुर्ग और बलौदाबाजार भी शामिल किए गए हैं। गुजरात में मोरबी राजकोट पाटन और बड़ोदरा के नाम हैं। राजस्थान में जालौर उदयपुर पाली बाड़मेर और सिरोही का नाम है हरियाणा के फरीदाबाद का नाम है और पंजाब में 1 जिले जालंधर का नाम है। छत्तीसगढ़ के दोनों जिलों में सिंधी समाज के शरणार्थी ज्यादा संख्या में हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के सचिव या जिले के डीएम द्वारा किया जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होंगे। इसके अलावा डीएम या राज्य के गृह सचिव केंद्र के नियमों के अनुसार एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में शरणार्थियों के पंजीकरण की जानकारी होगी। इसकी एक प्रति सात दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजनी होगी।
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