GST रिटर्न नहीं भरने वालों को मिला एक मौका, नहीं लगेगा हजारों रुपये का जुर्माना

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जिन कारोबारियों ने वर्ष 2017 के जुलाई में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से अभी तक एक बार भी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें भी सरकार बेहद मामूली शुल्क भुगतान के साथ रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी तंत्र में शामिल होने का मौका दे रही है। वे सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना देकर जीएसटी तंत्र में शामिल हो सकते हैं।

सामान्य नियम के मुताबिक, देर से रिटर्न फाइल करने वालों को 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होता है। ऐसे में 2017 जुलाई से लेकर अब तक का जुर्माना भरने में ऐसे कारोबारियों को 50,000 रुपये से अधिक जुर्माना देना पड़ सकता था। हालांकि, इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब कारोबारी इस वर्ष 31 अगस्त तक शुल्क के साथ रिटर्न फाइल कर देंगे।

इस सप्ताह शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में यह फैसला किया गया, ताकि अधिक से अधिक कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सके। जीएसटी विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्रवीण शर्मा के अनुसार, इस फैसले से सरकार और कारोबारी दोनों को फायदा होगा।


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