"सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट" निर्माण में, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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सेंट्रल विस्टा का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास गतिविधियों को रोकने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह अपील अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव ने दायर की है। दिलचस्प बात यह है कि यादव, दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे।

याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट का यह कहना भी उचित नहीं था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रमिक परियोजना स्थल पर रह रहे हैं जबकि सरकार और एसपीसीपीएल ने अपने-अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा था कि श्रमिक सराय काले खां के कैंप में रह रहे थे, जो परियोजना स्थल नहीं है।


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