दिल्ली: तीसरी लहर से पहले बंद पड़े अस्पतालों को चालू करने के लिए याचिका

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दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि यहां बंद पड़े अस्पतालों को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर शुरू करने तथा मुहल्ला क्लीनिकों में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि अग्रिम पंक्ति के जिन योद्धाओं की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मृत्यु हो गयी, उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी योजना तैयार की जाए।
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