हाईकोर्ट ने कहा : दूसरी खुराक के लिए डेढ़ लाख लोगों को मझधार में नहीं छोड़ सकते

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उच्च न्यायालय ने कोवाक्सिन की पहली खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार को हर हाल में कोवाक्सिन की कमी को दूर करने और इस समस्या का हल निकालने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोवाक्सिन की पहली खुराक ले चुके करीब डेढ़ लाख लोगों को दूसरी डोज लेने के लिए इस प्रकार मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता।
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