बीजेपी विधायकों के ख़िलाफ़ दायर याचिका की सुनवाई से अलग हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जज

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बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच के एक जज ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।

गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने साल 2019 में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दस विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए ये याचिका दायर की थी। 

गोवा विधानसभा के स्पीकर राजेश पाटनेकर ने इन 10 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को इस साल अप्रैल में खारिज कर दिया था जिसके बाद गिरीश चोडणकर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। 

गिरीश चोडणकर की तरफ़ से पैरवी कर रहे अभिजीत गोसावी ने बताया कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस एमएस जवालकर की खंडपीठ के सामने होनी थी।

जस्टिस सोनक ने इस मामले की सुनवाई से ये कहते हुए खुद को अलग कर लिया कि वे कुछ प्रतिवादियों की तरफ़ से पहले पैरवी कर चुके हैं।अब ये मामला एक विशेष खंडपीठ के पास जाएगा और इसके लिए याचिकाकर्ता को आवेदन देना होगा। 

इस मामले में गिरीश चोडणकर की तरफ़ से कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया तुषार मेहता गोवा विधानसभा के स्पीकर की तरफ़ से हैं।


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