अगर आप ने अपने आधार को ईपीएफ खाते से लिंक नहीं किया तो आएगी यह परेशानी

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1 जून 2021 से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि अगर कोई ईपीएफ खाता उसके खाताधारक के आधार नंबर से जुड़ा नहीं है, तो ऐसे ईपीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान जमा नहीं होगा। ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया कि नियोक्ता के ईपीएफ योगदान को उन ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया जाएगा जिनका यूएएन आधार सत्यापित नहीं है।


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