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दिल्ली: शराब की होम डिलीवरी के नियम किए गए लागू
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने गुरुवार को मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों के माध्यम से दिए गए आदेशों के लिए शराब की होम डिलीवरी की अनुमति देने वाले नियमों को अधिसूचित किया है, जो शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में लागू होगा। संशोधित आबकारी नियम शुक्रवार से लागू हो जाएंगे।
शराब की होम डिलीवरी में कुछ समय लगेगा क्योंकि सरकार ने अभी तक इसे लागू करने के लिए नियम और शर्तें जारी नहीं की हैं। पिछले आबकारी नियमों के तहत, शराब की होम डिलीवरी की अनुमति केवल फैक्स और ईमेल के माध्यम से दिए गए आदेशों के लिए दी गई थी।
नियमों की अव्यवहारिकता के कारण, एल-13 लाइसेंस के लिए कोई लेने वाला नहीं था। अभी तक सरकार ने कोई एल-13 लाइसेंस जारी नहीं किया है। नियमों में संशोधन के बाद मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी के ऑर्डर लिए जा सकेंगे।
गुरुवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के वित्त विभाग ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नियमों के नियम 66 सहित अधिकांश संशोधन 10 जून से लागू होंगे।
हालाँकि, दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी शुरू होती है या नहीं, यह अभी भी L-13 लाइसेंस के लिए आवेदनों की संख्या और उन्हें मंजूरी देने की सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।
दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम, 2021, सोमवार को एक राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित हुआ, आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, होटलों से जुड़े बार और स्वतंत्र रेस्तरां में शराब परोसने की अनुमति देता है, जहां ग्राहक बोतलों में शराब लाने का भी विकल्प होगा।
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