कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाए जाएंगे 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहन

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केंद्र सरकार 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना, पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने, विघटन प्रक्रिया, पुनर्चक्रण आदि को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उक्त केंद्रों व राज्य सरकारों की शक्तियों व दायित्वों का उल्लेख है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 03 जून को ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड-129 में संशोधन मसौदा जारी कर हितधारकों से सुझाव-आपत्ति मांगी है।मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोषपूर्ण खटारा वाहनों के सड़कों से हटाने के लिए देशभर में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) खोले जाने हैं। उनके पंजीकरण और कार्य संबंधी दिशा-निर्देर्शों के तहत पुराने मोटर वाहनों का निस्तारण,विघटन, स्क्रैप, पुनर्चक्रण सुविधाओं सहित सभी प्रकार के मोटर वाहनों के खराब उत्पाद का पुनर्चक्रण किया जाएगा। उक्त केंद्रों को युवा उद्यमी से लेकर फर्म, संस्था व ट्रस्ट आदि कोई भी खोल सकता है।


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