कुछ छुट को छोड़कर बेंगलुरु में 21 जून तक धारा 144 लागू

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बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आज बेंगलुरु शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के संबंध में एक आदेश जारी किया, जो 21 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी।


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