न रद्द और न ही स्थगित होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं : उच्चतम न्यायालय

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सभी विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) के अंतिम वर्ष की मेडिकल परीक्षा रद्द या स्थगित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कही। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा है कि परीक्षार्थी-डॉक्टर कोविड-19 की ड्यूटी में लगे हुए हैं, इस तर्क के आधार पर न ही परीक्षाएं रद्द की जा सकती है और न ही स्थगित। 


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