राजधानी में रात आठ बजे तक कारोबार की छूट, आदेश ज़ारी

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रायपुर- प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी के बाद अब अनलॉक में थोड़ी छूट और दी गई है। राजधानी रायपुर में अब कारोबार रात आठ बजे तक संचालित किया जाएगा। इस बाबत रायपुर कलेक्टर ने आदेश ज़ारी कर दिया है।

ज़ारी आदेश के मुताबिक "प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट /सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी,बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब,मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी-पार्लर,स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 08.00 बजे तक खोले जा सकेगें।

ज़ारी आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि “प्रतिदिन शाम 08,00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान होटल / रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी को माल /वेयरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन-लोडिंग की अनुमति समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त सार्वजनिक पर प्रतिबंध रहेगा।


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