पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तीन महीने बढ़ी

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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इनकम टैक्स से जुड़ी कई डेडलाइंस बढ़ा दी है। 

साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि कोविड के इलाज के लिए कर्मचारियों को जो पैसा कंपनी देगी,उसमें भी टैक्स छूट दी जाएगी। 

कमाने वाले सदस्य की कोविड से मौत की स्थिति में आश्रितों को जो पैसा कंपनी से मिलेगा, वो भी कर मुक्त होगा। 

आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि विवाद से विश्वास तक स्कीम में भुगतान की डेडलाइन भी दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। 

इस स्कीम में ब्याज की अतिरिक्त रकम के साथ टैक्स पेयर अब 31 अक्टूबर तक भुगतान कर सकेंगे। 

पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन भी तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है।

नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को फॉर्म-16 मुहैया कराने की डेडलाइन भी 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है।


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