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दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज की चिराग पासवान की याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की याचिका को आधारहीन बताते हुए ख़ारिज कर दिया है।
चिराग पासवान ने इस याचिका में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें बिरला ने चिराग के चाचा पशुपति पारस को सदन में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था।
चिराग पासवान ने इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष भी एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है जिस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
इसी बीच पारस नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं जिसका चिराग पासवान लगातार विरोध कर रहे हैं।
पिछले दिनों लोक जनशक्ति पार्टी में हुई, बग़ावत के बाद से पारस और पासवान गुटों के बीच खींचतान अपने चरम पर है. राम विलास पासवान की विरासत को लेकर उनके भाई और बेटे के बीच की जंग लंबी चल सकती है।
लेकिन नियमों के मुताबिक़, ऐसी स्थितियों में पार्टी किसे मिल सकती है, ये फैसला चुनाव आयोग करता है।
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