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राजीव गाँधी न्याय योजना : संयुक्त खातेदार कृषकों को पंजीयन के लिए सिर्फ देना होगा स्व-घोषणा पत्र
रायपुर। राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पंजीयन के लिए कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े व योजना से मिलने वाले लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा इस योजना की गाईडलाइन में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार संयुक्त खातेदार कृषकों को पंजीयन के लिए सिर्फ स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसके पहले जारी गाइडलाइन के अनुसार संयुक्त खातेदार कृषकों के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह-शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने की बाध्यता को विलोपित कर दिया गया है। संयुक्त खातेदार किसानों का पंजीयन नंबरदार के नाम से होगा। बता दें कि खरीफ वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जिन किसानों ने पंजीयन कराया था, उन किसानों को योजना के तहत पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। खरीफ वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह उस रकबे में धान के बदले योजना में सम्मिलित अन्य फसल लगाता है, तो उसे योजनांतर्गत पंजीयन कराना होगा।
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