सुप्रीम कोर्ट: खारिज कर दी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें गैर-कोविड रोगियों के लिए निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा देय शुल्कों को विनियमित करने वाली महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि राज्य सरकार ऐसी अधिसूचनाएं जारी नहीं कर सकती।
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