पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन विभाग ने वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों की एक नई सूची जारी की है जो अपने वाहनों के ऊपर बत्ती का उपयोग कर सकते हैं वहीं इस सूची से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता उच्च न्यायालय समेत मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने 2017 में आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में शामिल लोगों के अलावा वीवीआईपी के लिए सभी प्रकार की बीकन लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बीकन लाइट का उपयोग करना जारी रखा क्योंकि राज्य ने उसी वर्ष अधिसूचना जारी नहीं की थी.

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पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन विभाग ने वीआईपी और आपातकालीन अधिकारियों की एक नई सूची जारी की है जो अपने वाहनों के ऊपर बत्ती का उपयोग कर सकते हैं वहीं इस सूची से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता उच्च न्यायालय समेत मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने 2017 में आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में शामिल लोगों के अलावा वीवीआईपी के लिए सभी प्रकार की बीकन लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बीकन लाइट का उपयोग करना जारी रखा क्योंकि राज्य ने उसी वर्ष अधिसूचना जारी नहीं की थी.


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