उत्तर प्रदेश : इन 11 राज्यों से आने वालों के लिए हुए नए नियम लागू

feature-top

देश के 11 चिन्हित राज्यों से यूपी में आने वालों के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट या कोरोना के दोनो टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। 

नए नियम के तहत प्रदेश के सभी हवाई अड्डे, बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आ रहे लोगों की सख्ती के साथ स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। आगामी 31 जुलाई तक इन राज्यों से आ रहे लोगों पर सख्ती की जाएगी। फिर पाजिटिविटी रेट के अनुसार राज्यों की नई सूची अपडेट होगी।

11 राज्यों से आने वाले लोगों पर सख्ती की जा रही है उनमें मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा व अरूणांचल प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में पाजिटिविटी रेट तीन प्रतिशत से ज्यादा है। इन राज्यों के लोगों को 28 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य कराई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट या फिर दोनों टीके लगाए जाने का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। कोरोना संक्रमण न बढ़े इसलिए सख्ती की जा रही है।


feature-top