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योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री पर महिला की शिकायत के बाद केस दर्ज
उत्तर प्रदेश में बलिया ज़िले की एक अदालत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल पर एफ़आईआर करने का आदेश दिया है।
अप्रैल महीने का है और मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल पर कथित तौर से एक महिला के साथ मार-पीट करने का आरोप लगाया गया है।
वादी के वकील मनोज राय हंस के मुताबिक़ बलिया के सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को महिला की शिकायत के बाद दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 156(3) के तहत ये आदेश सुनाया।
मनोज राय हंस ने बताया कि महिला कुछ लोगों के साथ पांच अप्रैल को शिक्षा के अधिकार क़ानून के तहत बच्चों के लिए मुफ्त किताबों और अन्य सुविधाओं की मांग लेकर संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के घर गई थीं।
महिला का दावा है कि उनकी मांग से मंत्री नाराज़ हो गए और मंत्री के समर्थकों ने उनके साथ गए लोगों से मार-पीट की।
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