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शिल्पा शेट्टी को हाई कोर्ट की दो-टूक, मीडिया पर चाहती थीं लगाम, और 25 करोड़ हर्जाना
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि गिरफ़्तार व्यवसायी राज कुंद्रा की पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बारे में ख़बर देने पर रोक लगाने से प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ेगा।
अदालत ने शिल्पा शेट्टी की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा। इसमें उन्होंने कहा था कि उनके और उनके परिवार के बारे में मानहानि करने वाले लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं।
उन्होंने अपने अंतरिम आवेदन में मीडिया को “ग़लत, झूठे, विद्वेषपूर्ण और मानहानि करने वाली“ सामग्रियाँ छापने पर रोक लगाए जाने का आग्रह किया था।
जस्टिस गौतम पटेल ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा, "क्या अच्छी पत्रकारिता है और क्या बुरी, इसे लेकर न्यायपालिका की एक सीमा है क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता का एक नज़दीकी मामला है
अदालत ने कहा कि शिल्पा शेट्टी ने जिन लेखों का ज़िक्र किया है उनसे मानहानि होती प्रतीत नहीं होती.
अदालत ने ये कहते हुए कि ज़्यादातर लेखों में पुलिस सूत्रों के हवाले से ख़बर दी गई थी, कहा- “पुलिस सूत्रों के आधार पर लिखी गई रिपोर्ट मानहानि वाली नहीं हो सकती. अगर बात आपके घर के भीतर की होती और कोई नहीं होता वहाँ तो बात अलग थी. मगर ये जो बातें लिखी गई हैं वो दूसरों की मौजूदगी में हुईं. तो ये मानहानि कैसे है?“
जस्टिस पटेल ने पूछा, “ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मेरे बारे में सब अच्छा-अच्छा नहीं छाप सकते तो आप कुछ नहीं छाप सकते. ऐसा कैसे हो सकता है?“
शिल्पा शेट्टी ने अपने आवेदन में ये कहते हुए 25 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी माँग की थी कि मीडिया संगठनों और गूगल, फ़ेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुक़सान हुआ है.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए ये निर्देश जारी करने की भी माँग की थी कि उनसे कहा जाए कि वो अपने यहाँ से उनके और उनके परिवार के बारे में मानहानि करने वाली सामग्रियाँ हटा दें.
इस बारे में जस्टिस पटेल ने कहा, “आपका गूगल, यूट्यूब और फ़ेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के संपादकीय सामग्रियों को नियंत्रित करने का अनुरोध करना ख़तरनाक बात है.“
हालाँकि, जस्टिस पटेल ने यूट्यूब के तीन निजी चैनलों पर पर तीन लोगों के वीडियो ये कहते हुए डिलीट करने और फिर से अपलोड नहीं करने का निर्देश दिया कि उनका इरादा सच्चाई को सामने लाना नहीं है.
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