जज उत्तम आनंद केस की जांच सीबीआई फौरन शुरू करेः झारखंड हाई कोर्ट

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झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को धनबाद ज़िला जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच जल्द से जल्द शुरू करने का आदेश दिया। 

हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील का जवाब सुनने के बाद ये आदेश दिया। 

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को जज उत्तम आनंद के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फ़ैसला किया था।

49 वर्षीय उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह धनबाद में सुबह की सैर पर निकले थे तभी एक ऑटोरिक्शा से कथित तौर पर टक्कर के बाद उनकी मौत हो गई थी। उत्तम आनंद के परिजनों का कहना है कि उनकी हत्या कराई गई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को हाई कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश वाली चिट्ठी एजेंसी को सोमवार को मिल गई है। सीबीआई इस मामले में बुधवार आज अपनी जांच की अधिसूचना जारी कर सकती है।

हालांकि सीबीआई वकील की बात सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने एजेंसी से कहा कि उसे तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी दस्तावेज़ सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।


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